ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर कहा था कि जो कर्मचारी एक सितंबर 2014 से पहले सेवा में थे और एक सितंबर 2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर सके हैं वे अब इसका लाभ उठा सकते हैं।
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